दलित को मारने-पीटने व लूट के आरोपित भाजपा नेता समेत दो को मिली जमानत
वाराणसी : चुनावी रंजिश को लेकर दलित युवक से मारपीट और उसके रुपए व मोबाइल लूटने के मामले में भाजपा नेता समेत दो आरोपितों को अदालत से राहत मिल गई .
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रश्मि नंदा की अदालत ने मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के लेड़ुवाई निवासी भाजपा सेवापुरी मंडल अध्यक्ष यतीश तिवारी व शाश्वत तिवारी उर्फ हैप्पी उर्फ ऐश्वर्य को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया . बचाव पक्ष की ओर से अदलत में अधिवक्ता अनुज यादव, अजय पाल व बृजेश सोनकर ने पक्ष रखा .
Also Read : युवती का अपहरण व नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
चुनावी रंजिश को लेकर पिटाई का आरोप
प्रकरण के अनुसार वादी अमृत लाल 25 अगस्त 2021 को सुबह 7 बजे मिर्जामुराद क्षेत्र के लालपुर चट्टी में पंचम के पान की गुमटी के पास कदम के पेड़ के पास खड़ा था . इसी दौरान भाजपा सेवापुरी मंडल अध्यक्ष यतीश तिवारी उर्फ गुड्डू व शाश्वत तिवारी पहुंचे . आरोप है कि दोनों ने चुनावी रंजिश को लेकर उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दी . जब उसने विरोध किया तो उसे लाठी-डंडे से मारने-पीटने लगे . उसके जेब से 1100 रुपए व मोबाइल भी छीन लिया . शोर सुनकर वादी की पत्नी व अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये . इसके बाद वादी ने घटना की सूचना मिर्जामुराद थाने को दी . पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उसने धारा 156 (3) के तहत अदालत की शरण ली . अदालत के आदेश पर दोनों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मिर्जामुराद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था .