उन्नाव रेप पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए AIIMS में लगेगी अस्थाई अदालत

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देश की राजधानी दिल्ली की तीस हजारी स्थित जिला जज धर्मेश शर्मा की अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर आगामी बुधवार को एम्स में अस्थाई कोर्ट बनाने के निर्देश दिए है। उन्नाव रेप पीड़िता की स्थिति को देखते हुए अदालत ने ये निर्णय लिया है। इस दौरान बाहरी व्यक्ति या मीडिया को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं रहेगी। इस संबंध में अदालत ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही न्यायलय ने आदेश में कहा है कि इस विशेष अदालत में किसी तरह की ऑडियो या वीडियो रिकार्डिंग नहीं होगी। इसके अलावा सेमीनार हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी बंद करने का जिम्मा चिकित्सा अधीक्षक को दिया गया है।

रोजाना होगी सुनवाई :

अदालत के आदेशानुसार, बुधवार को सुबह 10:15 बजे इस मामले में सुनवाई शुरु होगी। पीड़िता के बयान पूरे होने तक रोजाना अस्थाई अदालत लगती रहेगी। भाजपा से निष्काषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर कथित तौर पर नाबालिग पीड़िता से बलात्कार का आरोप है। इस मामले में सेंगर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। रेप पीड़िता के रायबरेली में सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। इसके बाद रेप पीड़िता और उसके वकील को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर से एम्स लाया गया था जहाँ इलाज के बाद पीड़िता की हालत में काफी सुधार हो रहा है।

एम्स लाये जाएंगे आरोपी :

अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि वे आरोपियों को संबंधित तारीखों पर सुबह दस बजे चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में लेकर एम्स आएं। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपियों की मौजूदगी की खबर पीड़िता तक बिलकुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करनी होगी। इस दौरान पीड़िता की सुरक्षा व चौकसी की पूरी जिम्मेदारी सीबीआई के पास होगी। इस संबंध में तीस हजारी अदालत के कंप्यूटर कमेटी के चेयरमैन को एम्स में जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। वकीलों को भी कम संख्या में एम्स पहुँचने का निर्देश दिया गया है।

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