निर्भया रेप केस : दोषी अक्षय की सज़ा-ए-मौत बरकरार, SC ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

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निर्भया रेप केस के चार दोषियों में से एक दोषी अक्षय ठाकुर की पुर्नविचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही मामले में दोषी अक्षय ठाकुर की मौत की सजा बरकरार है।

निर्भया बलात्कार मामले में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई में तीन न्यायाधीशों की एक पीठ इस याचिका पर फैसला सुनाया। इस पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए.एस बोपन्ना भी शामिल है।

माफ़ी लायक नहीं गुनाह-

शीर्ष अदालत ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह गुनाह माफी लायक नहीं है। जस्टिस भानुमति ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने मुकदमे पर ही सवाल उठाए।इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जांच में कमी की बात पर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है। रिव्यू में उन्हीं बातों की नए सिरे से सुनवाई नहीं हो सकती।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जताई। फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं।

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