दाऊद को ‘सुप्रीम’ झटका, जब्त होगी संपत्ति

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सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने पाकिस्तान में छुपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि दाऊद की संपत्ति जब्त की जाए। दाऊद की बहन और मां ने याचिका दी थी कि उनकी संपत्ति जब्त न की जाए। इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस आरके अग्रवाल ने सरकार को दाऊद की मुंबई की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया।

दाऊद के परिवार का आरोप

दाऊद के परिवार का तर्क था कि उन्हें जब्ती का नोटिस ठीक तरह से नहीं दिया गया इसलिए वे इसके खिलाफ अपील नहीं कर पाए। दाऊद की बहन और मां ने नोटिस का चुनौती देने के लिए समय की मांग की थी। लेकिन जस्टिस आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सरकार को जब्ती के निर्देश दे दिए।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को सही ठहराया

1998 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सहीना पारकर और उनकी मां की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला सही ठहराया था। केंद्र सरकार का कहना है कि दाऊद के परिवार के पास यह संपत्ति तस्करी के जरिए जमा की गई है। केंद्र के मुताबिक ये दोनों स्पष्ट नहीं कर पाईं कि उनके पास यह संपत्ति कहां से आई।

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