पुराने नोटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से पूछे ये सवाल…

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नोटबंदी के बाद सरकार ने देश की जनता को कुछ समय दिया था जिसमें वो अपने पुराने नोटों को बैंक में जमा करा सकते थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग देश में रह गए जिन्होंने अपना पैसा बैंक में जमा नहीं करा सके। जिसकी जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या ऐसे लोगों के पैसे  सरकार खुद छीनना चाहती है।

चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि अगर कोई जेल में है तो वो कैसे रुपये जमा कराएगा। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई विंडो जरूर देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा। केंद्र सरकार ने कहा कि ये RBI को तय करना है कि वो केस टू केस के आधार पर पुराने नोट जमा करे या नहीं।

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उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उसने कहा था कि वो नोटबंदी के वक़्त अस्पताल में थी और उसने बच्चे को जन्म दिया था इस वजह से वह तय समय सीमा पर पुराने नोट जमा नही कर सकी। इसके अलावा कुछ अन्य याचिकाएं भी हैं जिनमें कहा गया है कि वो मजबूरी के चलते रुपये नहीं करा पाए।

इससे पहले 21 मार्च को कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा नहीं कराये उनको एक विंडो देना चाहिए। 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक ही पुराने नोट जमा कराने की सीमा थी।

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