SC का बड़ा फैसला- RTI के दायरे में होगा चीफ जस्टिस का दफ्तर

0

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यालय को पब्लिक ऑथिरिटी बताते हुए 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सूचना के अधिकार के तहत प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय आता है।

कोर्ट ने 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

अदालत के फैसले में कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है।

इसके तहत ये RTI के तहत आएगा।

हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।

अदालत ने कहा कि सूचना देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती।

SC का अहम फैसला-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती।

लेकिन कुछ सूचनाओं की निजता और गोपनीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीआई का निगरानी करने वाले उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इस मामले की सुनवाई वाली पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल रहे।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

यह भी पढ़ें: रंगीन मिजाज प्रोफेसर की डर्टी पिक्चर आई सामने

 

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More