परीक्षा का दबाव न सह सकी छात्रा, एग्जाम से पहले दी जान

मम्मी-पापा मैं JEE नहीं कर सकती इसलिए सुसाइड कर रही हूं

0

राजस्थान: राजस्थान के कोटा से एक बार फिर एक छात्रा की मौत की खबर सामने आ रही है. JEE mains एग्जाम की दो दिन पहले ही छात्रा ने खुदकुशी कर ली है. खुदखुशी की बाद छात्रा की कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें परीक्षा को लेकर दवाब का जिक्र किया है. जान देने से पहले छात्रा ने लिखा, मम्मी-पापा मैं JEE नहीं कर सकती इसलिए सुसाइड कर रही हूं. मैं कारण हूं , मैं सबसे खराब बेटी हूं, सॉरी मम्मी-पापा यही आखिरी विकल्प है.

एक सप्ताह पहले छात्र ने की थी आत्महत्या

गौरतलब है कि अभी एक सप्ताह पहले एक छात्र ने खुदकुशी थी. जो नीट की तैयारी कर रहा था. वह महज 17-18 साल का था. मृतक छात्र यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था.

बीते साल 30 से अधिक मौते

आपको बता दें कि कोटा में बीते साल 30 से अधिक छात्र- छात्रा पढाई के दबाव के चलते खुदकुशी कर चुके हैं. परीक्षा से पहले माता -पिता का दवाब और नौकरी की चकाचौंध की बीच छात्र दबाव में आ जाते हैं और इससे डर कर मौत का विकल्प चुन लेते हैं. इससे पहले इसी साल 24 जनवरी को एक छात्र ने भी आत्महत्या की थी.

पुलिस को मिला सुसाइड नोट

पुलिस को मृतक छात्रा का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें लिखा था, “मैं जेईई नहीं कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूं. मैं लूजर हूं, मैं एक खराब बेटी हूं. मम्मी पापा मुझे माफ कीजिये, यही लास्ट आप्शन है.”

31 जनवरी को है JEE Mains

बताया जा रहा है कि मृतका का JEE मेंस की परीक्षा 31 जनवरी को थी. परीक्षा से दो दिन पहले उसने डिप्रेशन में आकर कोटा स्थित अपने कमरे में गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान पुलिस मृतका के कमरे से सुसाइड नोट मिला है.

सरकार ने कोचिंग संस्थानों को जारी किया था गाइड लाइन्स

गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने राजस्थान की कोटा में हो रही लगातार मौतों की बाद कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. इस दिशा निर्देश में 16 साल से कम उम्र के छात्रों का अब कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं देने और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे न करने की हिदायत भी दी गई है.

Sankasthi Ganesh Chauth 2024: संकष्टी गणेश चौथ पर पढ़े ये खास कथा, जानें पूजन का शुभ मुहूर्त

नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना-

सरकार के द्वारा जारी की गाइड लाइन्स में कोचिंग संस्थानों को जो सख्त हिदायत दी गई है उसमें कहा गया है कि यदि जारी गुइडेलिनीक काउल्लंघन होता है तो पहली बार में 25 हजार का जुर्माना और दूसरी बार में एक लाख तथा तीसरी बार में कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द की साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More