हेमंत सोरेन को झटका ! SC से ख़ारिज हुई जमानत याचिका
नई दिल्ली: झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है. उनकी याचिका पर दोबारा सुनवाई 21 मई को होगी.
सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए माँगी इजाजत…
बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत माँगी थी. उनकी जमानत पर 13 मई को सुनवाई हुई थी. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की थी. संजीव खन्ना ने सुनवाई की तारीख 20 मई तय की थी लेकिन हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल के आग्रह पर 17 मई की तारीख मुकर्रर की थी.
कोर्ट से माँगा समय…
कोर्ट में आज जब सोरेन के मामले में सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर प्रचार करने के लिए रिहाई देने की मांग की. इस पर ईडी ने विरोध किया और कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उसे समय की जरूरत है. कोर्ट ने 21 मई को फिर सुनवाई होगी.
जमीन घोटाले में हेमंत हुए थे गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके साढ़े आठ एकड़ जमीन अपने नाम की है. ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि हेमंत सोरेन बार-बार कह रहे हैं कि जिस कथित जमीन घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है उससे उनका कोई लेना-देना है ही नहीं. हेमंत सोरेन अभी रांची के होटवार स्थित बिरसा सेंट्रल जेल में बंद हैं.
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जमानत पर 21 मई को सुनवाई…
हेमंत सोरेन लगातार अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जमानत मांग रहे है. वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट ने 3 मई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था. बता दें कि अभी भी झारखण्ड में तीन चरण के मतदान बाकी हैं.