सुप्रीम कोर्ट से ED को झटका, हेमंत सोरेन के फैसले में दखल देने से इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखण्ड के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के जमानत मामले में ईडी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद ED ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सोरेन को 28 जून को मिली थी जमानत…
बता दें कि कथित जमीन घोटाले के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. हाईकोर्ट ने 28 जून को सोरेन को जमानत दी थी. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और उन्होंने एससी/एसटी पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया था.
जानें क्या है पूरा मामला…
बता दें कि सोरेन के खिलाफ जो जांच चल रही है वह रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है. ईडी ने आरोप लगाया है कि इस जमीन को सोरेन ने कब्ज़ा लिया है. एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित ‘फ्रंटमैन’ राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था. सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी.
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31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM नेता सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले ही हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली.