कोर्ट की रोक के बावजूद सांसद ने की शादीशुदा आदमी से शादी
तमिलनाडु की राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा ने मंगेतर डॉ. बी रामास्वामी से सोमवार(26 मार्च) को शादी कर ली। दोनों परिवार के सदस्यों और करीबी मित्रों की मौजूदगी में यह शादी नई दिल्ली के ललित होटल में हुई। इस शादी को लेकर अब हंगामा मचा है। क्योंकि कोर्ट ने इस शादी पर रोक लगाई थी।
एक हफ्ते पूर्व यह कहकर इस शादी पर रोक लगाई थी
बताया जा रहा है कि कोर्ट की रोक के बावजूद शादी करने पर सांसद और उनके मंगेतर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। सांसद के पति पर बगैर पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप है।मदुरई के फेमिली कोर्ट ने एक हफ्ते पूर्व यह कहकर इस शादी पर रोक लगाई थी कि सांसद के मंगेतर रामास्वामी की पुरानी शादी अभी वैध है। क्योंकि वे तलाक कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सके हैं।
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कोर्ट ने यह फैसला 34 वर्षीय सथ्य प्रिया नामक महिला की शिकायत पर दिया था। महिला ने शिकायत में कहा था कि अभी उनका पति रामास्वामी से तलाक नहीं हुआ है। बावजूद इसके पति दूसरी शादी रचा रहे हैं। महिला की शिकायत सुनने के बाद फैमिली कोर्ट ने कहा था-सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमने पाया है कि पहली शादी फिलहाल वैध है, अगर रामास्वामी दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन कर पहले कानूनी तौर पर राहत प्राप्त करनी होगी।
जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर दया मृत्यु की मांग की थी
कोर्ट ने कहा कि जब तक पहली शादी का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक दूसरी शादी का औचित्य नहीं है।उधर शिकायतकर्ता महिला सथ्य प्रिया के वकील ने सांसद शशिकला की शादी कोर्ट को कोर्ट की अवमानना करार दिया।उन्होंने कहा कि उनके पास कोर्ट के फैसले की प्रति है। बता दें कि नौ मार्च को सथ्य प्रिया ने मदुरई जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर दया मृत्यु की मांग की थी। सथ्य प्रिया ने कहा था कि शादी के बाद वे पति के साथ खुश थीं, मगर लड़की पैदा होने पर पति ने बातचीत करना बंद कर दिया। जब हमने पति से बातचीत की कोशिश की तो उन्होंने लड़की पैदा होने पर साथ रहने से इन्कार कर दिया।
जनसत्ता
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