SC का फैसला, 1 नहीं 5 बूथों पर EVM-VVPAT का होगा औचक मिलान

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हर विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाए पांच बूथों पर EVM-VVPAT का औचक मिलान होगा। यह आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया है। न्यायालय ने EVM-VVPAT का औचक मिलान करने संबंधी विपक्ष की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाया।

मीडिया रिपोट्स की मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम चुनावों में हर निर्वाचन क्षेत्र से EVM-VVPAT का औचक मिलान के लिए EVM की संख्या बढ़ा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी है।

EVM-VVPT मिलान से बढ़ेगी सटीकता-

इस मामले पर चीफ ​जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा, ‘हर विधानसभा में EVM-VVPAT मिलान की संख्या इसलिए बढ़ाई गई ताकि सटीकता बढ़े, चुनाव प्रक्रिया सही हो और न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि मतदाता भी इससे संतुष्ट हो।’

ये है विपक्ष की मांग-

VVPT पर्चियों के ईवीएम मशीनों के साथ मिलान की मांग को लेकर करीब 21 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। विपक्ष की मांग है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50 फीसदी VVPAT पर्चियों का मिलान किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में शुद्धता पर आंच न आए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और टीडीपी समते 21 विपक्षी दलों ने एक याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ये नाम है शामिल-

इस मामले में याचिकाकर्ताओं में 21 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं जिसमें एनसीपी के शरद पवार, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, तृणमूल के डेरेक ओ. ब्रायन, लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव, सपा के अखिलेश यादव, बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, द्रमुक के एमके स्टालिन, सीपीएम के टीके रंगराजन, राजद के मनोज कुमार झा, एनसी के फारुख अब्दुल्ला, सीपीआई के एसएस रेड्डी, जेडीएस के दानिश अली, रालोद के अजीत सिंह, एआईडीयूएफ के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, हम के जीतन राम मांझी, प्रो. अशोक कुमार सिंह, तेदेपा, ‘आप’ आदि शामिल हैं।

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