सत्येंद्र जैन को मिली 6 हफ्तों की आंतरिम जमानत, जेल के वाशरूम में हुए थे बेहोश
लखनऊ : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनको यह जमानत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दी है। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए कोर्ट ने आप नेता को कुछ दिनों की छुट्टी दी है।
जेल के वाशरूम में बेहोश हो गए थे जैन
बता दें, बीते कुछ दिनों से जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की तबियत खराब चल रही थी। 25 मई, गुरुवार को सत्येंद्र जैन जेल के वाशरूम में ही चक्कर खाकर गिर पड़े थे। उपचार के लिए उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने जैन को दी आंतरिम जमानत
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। जमानत निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगी। पीठ ने आगे कहा कि जैन “किसी भी मुद्दे पर कोई बयान देने के लिए” मीडिया के पास नहीं जाएंगे और वह गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि जैन का एम्स दिल्ली द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कोर्ट में कहा कि इस याचिका पर बाद में विचार किया जा सकता है।
ईडी ने जैन की जमानत का किया विरोध
वहीं, सत्येंद्र जैन को आंतरिम जमानत देने के लिए ईडी ने विरोध किया है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। लिहाजा एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारी मांग है कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वत्रंत मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अगर ऐसा लगता है कि उनको जमानत दी जानी चाहिए तो अदालत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।
Also Read : 143 करोड़ में बिकी टीपू सुल्तान की ‘सुखेला’, तलवार ने तोड़े नीलामी के रिकॉर्ड, जानिए क्यों खास है ‘सुखेला’