लखनऊ : छुट्टी वाले दिन खुलेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट, दंगाइयों के होर्डिंग्स मामले में सुनवाई

पिछले साल दिसंबर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए जिला प्रशासन ने उनके नाम-पते वाले होर्डिग्स लगाए थे

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नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करने वाले होर्डिंग्स लगाने के मामले में लखनऊ जिला प्रशासन की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पिछले साल दिसंबर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए जिला प्रशासन ने उनके नाम-पते वाले होर्डिंग्स लगाए थे। इसी पर अब अदालत ने पूछा है कि किस कानून के तहत यह कार्रवाई की गई।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ रविवार को मामले की सुनवाई करेगी। जिला मजिस्ट्रेट और मंडल पुलिस आयुक्त को उस कानून के बारे में बताने के लिए कहा गया है जिसके तहत लखनऊ में होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

लखनऊ जिला प्रशासन ने शुक्रवार को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए उनकी तस्वीरों के साथ करीब 100 होर्डिंग्स लगवाए थे। आरोपियों के नाम, फोटो और आवासीय पते होर्डिंग्स पर सूचीबद्ध है जिसके चलते उन पर अपनी सुरक्षा को लेकर भय पैदा हो गया है।

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