RBI ने इन पांच बैंको पर लगाया प्रतिबंध, कहीं इनमें आपका बैंक तो शामिल नहीं

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भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंकों पर काफी सख्त नजर रखा रहा है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम बिगड़ती वित्‍तीय स्थिति को देखते हुए 5 सरकारी बैंकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह प्रतिबंध बैंको पर 6 तक जारी रहेंगे। बैंक के ग्राहक जहां बैंक में जमा अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे, वहीं ये बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना न तो किसी को नया कर्ज दे सकेंगे और न ही ऋण ले सकेंगे। इसके अलावा अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर या निपटान भी नहीं कर सकेंगे।

RBI ने कहा कि यह प्रतिबंध समीक्षा के अंतर्गत है। जिसका अर्थ है कि आगे भी बैंको के कामकाज की समीक्षा कर ही प्रतिबंध हटाने या बढ़ाने का निर्णय लेगा। फिर उसके बाद बैंको में वित्‍तीय स्थिति में सुधार दिखता है तो बैन को हटा दिया जाएगा। RBI ने स्‍पष्‍ट करते हुए बैंको के लाइसेंस को निरस्त करने से इंकार किया गया है।

इन बैंकों पर लगा प्रतिबंध…

यह वह बैंक हैं जिस पर आरबीआई ने बैन लगाया, उनमें HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) शामिल है. HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र), और शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक) के ग्राहक वर्तमान लिक्विडिटी की कमी के कारण अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकेंगे।

उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक अब बैंक में जमा अपने पैसे से केवल 5,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ग्राहक के अकाउंट में चाहे कितनी ही राशि जमा है, वह केवल 5,000 रुपये ही अपने अकाउंट से निकाल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र डिपॉजिट, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक जमा बीमा दावा की राशि हासिल करने के हकदार होंगे।

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