रोहिंग्या मुसलमानों पर SC का फैसला अंतिम : राजनाथ

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केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि देश में रोहिंग्या शरणार्थियों के भविष्य  पर अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।राजनाथ ने कहा, “जो भी फैसला लिया जाएगा, वह सर्वोच्च न्यायालय ही लेगा।”

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सर्वोच्च न्यायालय तीन अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा

राजनाथ ने सशस्त्र सीमाबल (एसएसबी) की नई खुफिया व्यवस्था के लांच से इतर संवाददाताओं से यह बात कही।केंद्र सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय तीन अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगा।

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तीन अक्टूबर को सुनवाई का निर्देश दिया है

आपको बता दें कि केंद्र ने  सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि रोहिंग्या शरणार्थियों का प्रवाह 2012 में शुरू हुआ था। शीर्ष न्यायालय ने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार वापस भेजने के केंद्र के फैसले को चुनौती देती याचिका पर तीन अक्टूबर को सुनवाई का निर्देश दिया है।

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अगली सुनवाई अक्टूबर में करने का निर्देश दिया

केंद्र द्वारा अदालत को यह बताने पर कि वे दिन में इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में करने का निर्देश दिया।

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अगली सुनवाई से पूर्व केंद्र के रुख पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल

अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए याचिकाकर्ताओं और अन्य को मामले की अगली सुनवाई से पूर्व केंद्र के रुख पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा।

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