राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी को मिली पैरोल, 27 सालों बाद इस कारण ली छुट्टी
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एस. नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट ने एक महीने की पैरोल दे दी है। एस. नलिनी पिछले 27 सालों से जेल में बंद है।
दोषी नलिनी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह अपनी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए 6 माह की पैरोल चाहती है। नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी की थी।
27 साल में एक बार भी नहीं ली छुट्टी-
नलिनी ने अपनी दलील में कहा था कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है। नलिनी ने पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है।
नलिनी के अलावा मामले में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, एजी पेरारिवलन, टी. सुतेंद्रराज उर्फ संथान, रॉबर्ट पायर और रविचंद्रन शामिल हैं।
1991 से जेल में कैद हैं सभी सातों दोषी-
चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था। इसके बाद से सभी सातों दोषी 1991 से जेल में कैद है।
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