यूपी में क्वारंटाइन खत्म होते ही जमातियों पर कड़ा एक्शन, भेजे जाने लगे हैं जेल

भारत में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि

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कोरोना संबंधी जानकारियां छुपाने के आरोप में पूरे भारत में जमातियों पर एक्शन शुरू हो गया है। यूपी में क्वारंटाइन Quarantine अवधि खत्म होते ही जमाती जेल भेजे जाने लगे हैं।
ऐसे 17 लोगों को जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में 17 तब्लीगी जमातियों पर एफआइआर हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज से लौटे तब्लीगी जमात और उनसे जुड़े 107 लोगों की जांच कराई थी। इनमें 16 लोग कोरबा जिले की कटघोरा मस्जिद में मिले थे, जबकि एक अंबिकापुर में।

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भारत में 273 लोगों की मौत

ज्ञात हो कि भारत में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। देश में अब तक महामारी के कुल 8,356 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 273 लोगों की मौत हो गई है।

उत्तर प्रदेश के 452 संक्रमितों में से 254 तबलीगी जमात के

उत्तर प्रदेश के 41 जिलों में अब तक कुल 452 लोगों की जांच रिपोर्ट पजिटिव पाई गई है। इन संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 254 लोग तबलीगी जमात के पाए गए हैं। शनिवार को कोरोना के 19 नए केस पॉजिटिव मिले, इनमें जमातियों के आंकड़ों की बात करें तो 8 नए जमातियों में कोरोना की पुष्टि हुई है।

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17 विदेशियों समेत 21 जमाती मजिस्ट्रेट के सामने पेश

यूपी में क्वारंटाइन Quarantine खत्म होते ही 17 विदेशियों समेत 21 तबलीगी जमातियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जिनमें से 17 विदेशी जमातियों को वीजा और पासपोर्ट नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जेल भेज दिया गया।

उत्तर प्रदेश में विदेशी तबलीगी जमातियों को पासपोर्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

इंडोनेशिया और थाइलैंड मूल के 17 विदेशी जमाती

उत्तर प्रदेश में बहराइच में Quarantine खत्म होते ही इंडोनेशिया और थाइलैंड मूल के 17 विदेशी जमातियों को जेल भेज दिया गया। बहराइच पुलिस ने शहर की ताज और कुरैश मस्जिद से इंडोनेशिया और थाइलैंड के 17 विदेशियों समेत 21 तबलीगी जमातियों को पकड़ा था, जिन्हें Quarantine में रखा गया था।

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इससे पहले इन सभी को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए किया गया था। जहां इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई।

दस से अधिक धाराओं में केस

इन सभी पर बहराइच की नगर कोतवाली में धारा 269, 270, 271, 188, महामारी अधिनियम (1897) की धारा 03, पासपोर्ट अधिनियम (1967) की धारा 12(3), विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14(b), 14(c) के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) की धारा 56 के तहत मामला दर्ज है।

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