एक खाते की वजह से PMC बैंक धरासायी, ग्राहक परेशान
बैंकिंग सेक्टर में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। RBI द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के बाद से बैंक किसी भी ग्राहक को न ही नया लोन जारी कर सकता है और न ही एक दिन में एक हजार से अधिक पैसे निकाल पाएगी। अर्थात प्रति व्यक्ति ट्रांजक्सन लिमिट भी तय कर दी गई है।
ग्राहकों को करना पड़ रहा है मुसीबत का सामना
RBI के इस नियम के चलते ग्राहकों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। RBI ने बैंक पर 6 महीने प्रतिबंध लगाने की कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन एक अखबार में छपी खबर की मानें तो महज एक खाते के चलते बैंक को इस संकट का सामना करना पड़ा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैंक का रियल एस्टेट फर्म हाउजिंग डिवेलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 2,500 करोड़ रुपये का बकाया लोन इसकी वजह है। दिवालिया हो चुकी कंपनी पर बकाए इस लोन को बैंक ने RBI की गाइडलाइंस के बावजूद एनपीए में नहीं डाला था। वह भी तब जबकि कंपनी लोन को चुकाने में लगातार फेल होती रही।
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RBI गाइडलाइंस के मुताबिक
मिली जानकारी के अनुसार, RBI गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे मामलों में बैंक को लॉस का जिक्र करना चाहिए। PMC बैंक का कैश रिजर्व ही कुल 1,000 करोड़ रुपये का है, जबकि कंपनी पर उसका 2,500 करोड़ रुपये का लोन बकाया है।
इस संबंध में जब हाउसिंग डिवेलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा RBI ने भी इस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया।
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