अब खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी एक्‍सपायरी डेट, जल्द लागू हो रहा नया नियम

FSSAI ने मिठाई की दुकानों के लिए भी एक्सपायरी डेट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

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अब पड़ोस की दुकान पर मिलने वाली मिठाई कब बनी है और उसे कब तक खा सकते है, ये सारी जानकारी देना अब अनिवार्य हो गया है। अब ये नॉन-पैक्‍ड मिठाइयां एक्सपायरी डेट के साथ आएंगी।

फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 जून से लागू होगा।

FSSAI ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम इस साल 1 जून से लागू होगा। अभी तक पैकेज्‍ड मिठाइयों के डिब्‍बों पर ही ‘Best Before’ डेट लिखना अनिवार्य होता था।

मिठाइयों की खपत फेस्टिव सीजन में बेहद तेज हो जाती है, इसी दौरान बासी और एक्‍सपायर्ड मिठाइयां बेचे जाने की खबरें आती हैं। कंज्‍यूमर्स की इन्‍हीं सब शिकायतों के बाद, FSSAI ने यह कदम उठाया है।

अपने आदेश में FSSAI ने कहा, ‘नॉन-पैकेज्‍ड/खुली मिठाइयों के कंटेनर/ट्रे पर ‘मैनुफैक्‍चरिंग डेट’ और ‘बेस्‍ट बिफोर’ डेट लिखना होगा।’

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