महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास खाली करने की नोटिस, अब नहीं मिलेगी ये सुविधाएं
संसद के सदस्यों को मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं
पूर्व सांसद और TMC नेता महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्य्ता रद्द हो जानें के बाद अब उनको आधिकारिक आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया हैं.बता दें कि सांसद से निष्काषित किये जानें के बाद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हैं और दायर याचिका में लोकसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी हैं. 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में ‘ कैश- फॉर- क्वेरी’ मामले में नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें संसद से निष्काषित करनी की घोषणा की गयी.इससे पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करवाया गया था.
हमेशा आपके मन में एक संशय बना रहता हैं कि सांसदों की सैलरी कितनी है? और इन्हे कौन- कौन सी सुविधाएँ दी जाती हैं. ऐसा नहीं हैं कि यह सवाल आपके मन में नहीं आता हैं यह सवाल हर किसी के मन में आता हैं लेकिन उसका आपको जवाब नहीं मिल पता हैं. तो चलिए हम आपको बताएंगे कि सांसद को क्या – क्या सुविधाएँ मिलती हैं.
आपको बता दें कि संसद के सदस्यों को मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं संसद सदस्य अधिनियम, 1954 के तहत दी जाती हैं. अगर सांसद इस्तीफा देकर विधायक बनते हैं तो सांसद के तौर पर मिलने वाले वेतन, भत्ते और सुविधाओं में कटौती हो जाती है.
सांसदों का वेतन –
भत्ते और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अनुसार, संसद के सदस्यों को हर माह 50 हजार रुपये सैलरी मिलती है. इसके अलावा सांसद को कई तरह के भत्ते और लाख दिए जाते हैं. वहीँ,सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है, जो 45,000 रुपये होता है.
सांसदों को सुविधाएँ…
संसद सदस्यों को कई तरह की सुख- सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं. जिससे वह संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटा सकें.आपको बता दें कि संसद सदस्य को मोटे तौर पर वेतन तथा भत्ते, यात्रा सुविधा, चकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीफोन आदि से संबंधित होती हैं. ये समस्त सुख-सुविधाएं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं.
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गौरतलब हैं कि संसद के हर सदस्य को सदन के सत्र में बैठने के लिए 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भत्ता दिया जाता है. वहीँ, सांसदों को ट्रैन से यात्रा करने का पास दिया जाता हैं जिसमे उन्हें ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी की सीट मिल सकती है.जबकि विदेश दौरे पर जानें के लिए भी भत्ता दिया जाता हैं. अधिनियम के अनुसार, सदस्य को 60 हजार रुपये हर महीने कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है.