अब लाउडस्पीकर बजाने पर लगेगा 1 लाख तक जुर्माना, आतिशबाजी पर भी रोक, देखें- पूरी जुर्माने की पूरी लिस्ट

10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना

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राजधानी दिल्ली में अब रात के दौरान ध्वनि प्रदूषण करना महंगा पड़ेगा। इनमें पटाखों, डीजे सेट और सभी प्रकार का शोर शामिल है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी संशोधित जुर्माने के लिए पूरी सूची जारी की गई है। इसके तहत दिल्ली में लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बिना अनुमति के बजाने पर 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

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10,000 से लेकर 1 लाख  तक का जुर्माना

वहीं, इसके साथ ही डीजे सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के अनुसार जुर्माना देना होगा, जो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक है। इतना ही नहीं कार्रवाई की कड़ी में उपकरणों को भी सीज करने का प्रविधान होगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने सभी संबंधित विभागों को ध्वनि प्रदूषण के इन नए जुर्मानों की जानकारी दे दी है और इन्हें लागू करने को कहा है। बता दें कि ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्तर 55 डेसिबल के आसपास माना जाता है। ऐप से प्रदूषण मापने वालों का कहना है कि शहर के किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐप से मापने पर स्तर 80 डेसिबल से कम नहीं मिलता है।

उपकरण को भी किया जाएगा सीज 

ध्वनि प्रदूषण की नई जुर्माना दरों के तहत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तय मानकों से अधिक शोर करते हैं तो उन पर 50,000 रुपये तक का फाइन लगेगा। साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा। नए प्रविधान के तहत अगर कोई शख्स रिहायशी या कॉमर्शल इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो यही जुर्माना 3000 रुपये का हो जाएगा। इसके साथ सार्वजनिक रैली, शादी समारोह व अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रिहायशी और व्यावसायिक जोन में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30,000 रुपये तक का जुर्माना होगा।

  • कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर पर उपकरण सील होंगे, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा।
  • रिहायशी और व्यावसायिक आतिशबाजी करने पर 1000 रुपये जुर्माना होगा।
  • साइलेंट जोन में आतिशबाजी पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • सार्वजनिक रैली, बरात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में  20,000 रुपये का जुर्माना
  • 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर होनेपर उपकरण सील और 1 लाख रुपये का जुर्माना
  • 62.5 केवीए तक के डीजी सेट पर उपकरण सील और 10000 रुपये का जुर्माना

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