निठारी कांडः CBI कोर्ट में सुरेंद्र कोली व मोनिंदर सिंह दोषी करार
नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आज एक और फैसला सुनाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई थी। सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को धारा 302, धारा 376 और धारा 364 के तहत दोषी करार दिया है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट जल्द ही सजा का ऐलान कर सकती है।
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गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहा सुरेंद्र कोली को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई के विशेष अभियोजक जेपी शर्मा ने कोली के पक्ष का कड़ा विरोध किया। गौरतलब है कि निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंद सिंह पंढेर पर 16 मामले चल रहे हैं। जबकि 8 मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है।
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क्या है निठारी कांड?
नोएडा के निठारी इलाके से 20 जून 2015 को 8 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो गई थी। इस बच्ची के गायब होने के बाद इलाके से बच्चे लगातार गायब होने लगे। बच्चों के गायब होने का सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा। इस एक साल में दर्जन भर बच्चे गायब हो गये। गायब बच्चों को तलाशने के लिये पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। इस मामले में नोएडा पुलिस को अहम सुराग तक मिला जब 7 मई 2006 को 21 साल की एक और लड़की गायब हुई। गायब लड़की के मोबाइल से पुलिस को अहम सुराग मिला। इस मामले पुलिस को पहली बार मोनिंदर सिंह पंधेर का सुराग हाथ लगा।
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इलाहबाद हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी
जानकारी के मुताबिक निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए कोर्ट फांसी की सजा सुना चुकी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में कोली को एक लड़की का मर्डर करने, किडनैपिंग, रेप और सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दिया था। हालांकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कोली की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था।