निर्भया : चश्मदीद गवाह की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल, याचिका खारिज
निर्भया गैंगरेप केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी पवन के पिता की याचिका खारिज कर दी। पवन के पिता ने चश्मदीद पर पैसे लेकर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया था।
पवन के पिता ने याचिका दायर कर एकमात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उस पर पैसे लेकर मीडिया में इंटरव्यू देने का आरोप है।
पवन के पिता ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से पिछले छह जनवरी को उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौत दी है।
22 जनवरी को होनी थी फंसी-
बता दे कि निर्भया गैंग रेप के चारों दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। चारों दोषियों को एक फरवरी को फांसी दी जानी है।
पहले चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी के फंदे पर लटकाने की तारीख मुकर्रर हुई थी। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के चलते यह तारीख आगे बढ़कार एक फरवरी कर दी गई।
छह लोगों ने किया था गैंगरेप-
निर्भया के साथ 16-17 दिसंबर, 2012 की रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया था।
निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।
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