CAA पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को, SC ने आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार

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CAA: सुप्रीम कोर्ट ने देश में नागरिकता संसोधन कानून ( CAA ) के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर आज सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी प्रकार से इस आदेश पर रोक लगाने से इंकार करती है. कोर्ट ( COURT ) ने मोदी सरकार से तीन हफ़्तों में इस मामले में जवाब देने को कहा है. CJI ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उसे नोटिफिकेशन की रोक वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कितना समय चाहिए.

कोर्ट से सरकार को मिला समय

बता दें कि केंद्र सरकार ( MODI GOVERMENT ) ने नागरिकता संसोधन कानून 2024 के लागू होने पर रोक वाली याचिकाओं पर जवाब जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा. केंद्र की और से पेश हुए वकील ने कहा कि हमें 20 आवेदनों के जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए. इसलिए कोर्ट ने 8 अप्रैल तक का समय दिया है. कोर्ट में तुषार मेहता ने कहा कि CAA किसी की नागरिकता नहीं छीनता बल्कि यह नागरिकता देने का कानून है.

रोक लगाने को लेकर SC का आदेश

बता दें कि विपक्ष की और से कपिल सिब्बल ने इसमें तुरंत रोक लगाने की मांग की. वहीं सिब्बल ने कहा कि यदि इसके तहत किसी को नागरिकत दे दे गई तो बहुत दिक्कत होगी, ऐसे में इस पर रोक लगानी चाहिए.

विपक्षी दल कर रहे विरोध

बता दें कि का को लेकर जारी हुई अधिसूचना के बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है और इस कानून का लगातार विरोध कर रहा है. CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम नरेश, तमस नेता महुआ मोइत्रा और AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेता और संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं.

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मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को

गौरतलब है कि मामले की अगली सुनवाई CJI चन्द्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय टीम 9 अप्रैल को करेगी. कहा जा रहा है कि इस विवादस्पद कानून को संसद से पास किया गया था और फिर 11 मार्च को इसे लागू कर दिया गया.

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