करदाताओं को राहत, सरकार ने पेश की नई Tax व्यवस्था

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नई वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की है।

इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त रहेगी। 2.5 से पांच लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा, लेकिन 12,500 रुपये की छूट बने रहने से इस सीमा तक की आय पर कर नहीं लगेगा।

पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत, साढ़े सात से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव है।

पंद्रह लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।

नई कर व्यवस्था-

0 से 2.5 लाख रुपये तक – कर मुक्त

2.5 से 5 लाख तक – 5 प्रतिशत

5 से 7.50 लाख तक – 10 प्रतिशत

7.5 से 10 लाख तक – 15 प्रतिशत

10 से 12.5 लाख तक – 20 प्रतिशत

12.5 से 15 लाख तक – 25 प्रतिशत

15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर – 30 प्रतिशत

 

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