न्यू इनकम टैक्स बिल आज, यह होंगें बदलाव…

New Income Tax Bill: देश को आज न्यू इनकम टैक्स बिल मिल सकता है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज इस बिल को संसद में पेश कर सकती है. वित्तमंत्री ने बजट पेश के दौरान ही इसके संकेत दिए थे. नए इनकम टैक्स स्लैब को लेकर अब अटकलें यह लगने लगी है कि क्या पुराणी इनकम टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जाएगा और कोई नया टैक्स आएगा.

न्यू इनकम टैक्स की जरूरत क्यों?…

आपको बता दें कि देश में अभी 1961 इनकम टैक्स बिल चल रहा है. जो कि 2 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ था. समय समय पर इसमें कई संसोधन हुए और उसके प्रावधान बढ़ते चले गए. और इसको देखते हुए 63 सालों में यह इनकम टैक्स अधिनियम काफी ज्यादा जटिल हो चुका है. रिटर्न फाइल करना टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चुतौनी था.

सरकार ला रही न्यू टैक्स बिल…

बता दें कि, सरकार न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर आ रही है. सरकार की इच्छा है कि इन चीजों को आसान बनाया जाएगा और बेफजूल शब्दों को हटा दिया जाए.भाषा को सरल बनाया जाए. सरकार की मंशा है कि, अब टैक्स पयेर्स को बिना CA के पास न भागना पड़े.

आयकर दरों में हो सकता है बदलाव…

अभी तक की निति को देखकर लगता है कि सरकार की मंशा है कि- टैक्स में कोई बदलाव नहीं हो सकता है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि- आयकर में जो बदलाब होने वाले ऐलान होते है उनका सीधा कनेक्शन वित्त अधिनियम से होता है और उनका कनेक्शन आम बजट से होता है.

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क्या होंगे संभावित बदलाव?…

इस नए आयकर विधेयक में विभिन्न कर स्लैब को सरल करने, कर दरों में संभावित संशोधन और कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं. साथ ही, इसमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान हो सकते हैं.

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अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है, तो यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी. कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक के लागू होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और भारत की कर प्रणाली अधिक आधुनिक और प्रभावी होगी.