मुंबई हाईकोर्ट ने शपथग्रहण समारोह से पहले उद्धव ठाकरे को दी बड़ी नसीहत

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मुंबई हाईकोर्ट ने शपथग्रहण समारोह से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ी नसीहत दी है।
उसने कहा है कि इसे परंपरा नहीं बनाया जाा चाहिये।

आजतक के अनुसार शपथग्रहण समारोह से पहले ही उद्धव ठाकरे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नसीहत दी।
सार्वजनिक मैदानों में समारोह आयोजित करने की परंपरा न बने।
जस्टिस एस सी धर्माधिकारी और आर आई चागला की एक खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक मैदान पर इस तरह के समारोह आयोजित करना एक नियमित परंपरा नहीं बनना चाहिए।

हर कोई ऐसे समारोहों के लिए जमीन का उपयोग करना चाहेगा

इसके बाद हर कोई ऐसे समारोहों के लिए जमीन का उपयोग करना चाहेगा।
एनजीओ वेकोम ट्रस्ट ने इसे लेकर याचिका दायर की थी।
इस याचिका में कहा गया है। एनजीओ द्वारा जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने 2010 में इस क्षेत्र को ‘साइलेंस जोन’ घोषित कर दिया था।

क्षेत्र ‘साइलेंस जोन’ घोषित है

एनजीओ द्वारा जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने 2010 में इस क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया था।

गुरुवार शाम को शपथ

ज्ञात हो कि उद्धव ठाकरे को गुरुवार शाम को दादर के शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।

नियमित परंपरा नहीं बनना चाहिए

जस्टिस एस सी धर्माधिकारी और आर आई चागला की एक खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक मैदान पर इस तरह के समारोह आयोजित करना एक नियमित परंपरा नहीं बनना चाहिए। इसके बाद हर कोई ऐसे समारोहों के लिए मैदान का उपयोग करना चाहेगा।

शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह पर बॉम्बे हाईकोर्ट

समाचार एजेंसी पीटीआइ ने भी बताया कि शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे का शपथ ग्रहण समारोह पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक मैदानों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा नहीं बननी चाहिए।

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