तो क्या खाली करने होंगे इन माननीयों को सरकारी बंगले

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पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी , पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को क्या अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे? सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में इन नेताओं के पद छोड़ने के बाद उन्हें सरकारी बंगला आवंटित न किए जाने की मांग की गई है।

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शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से इस पर केंद्र सरकार का रुख बताने को कहा है। वहीं सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल से भी इस बारे में जवाब तलब किया है। बता दें कि पिछले साल 23 अगस्त को ‘लोक प्रहरी’ नामक एनजीओ की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई।

इस मामले की सुनवाई अब 13 मार्च को होगी

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की अदालत ने गोपाल सुब्रमण्यम को इस मामले में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया था। सुब्रमण्यम की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस पर जवाब तलब किया है। इस मामले की सुनवाई अब 13 मार्च को होगी।

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