रेल मंत्रालय ने रेलकर्मियों को जारी पास की समय-सीमा बढ़ाई

0

रेल मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से रेलवे कर्मचारियों को अलग-अलग माह में जारी ईयर एंडिंग, पीटीओ सहित विभिन्न प्रकार के यात्रा पास की समय-सीमा बढ़ा दी है। कर्मियों को 1 से 31 मार्च के बीच जारी पास की वैधता 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है।

पासों की समय-सीमा संबंधी आदेश जारी

रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक (स्थापना एवं कल्याण-प्रथम) वी. मुरलीधर ने पासों की समय-सीमा संबंधी आदेश सोमवार को जारी किए हैं। इसके अनुसार, ट्रांसफर, सेटलमेंट, किट, स्कूल व मेडिकल ग्राउंड पर जारी स्पेशल पास की वैधता भी एक माह यानी 30 जून से सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

बढ़ायी गई समय-सीमा

रेलवे के मुताबिक, जिन कर्मचारियों के पास की समय-सीमा 31 मई को खत्म हो गई, जबकि 22 मार्च से लॉकडाउन चलने के कारण वे यात्रा पास का उपयोग नहीं कर पाए थे, उसकी समय-सीमा 15 जून तक बढ़ा दी गई थी।

बताया गया है कि इस साल 1 से 31 जनवरी के बीच जिन लोगों का पास बनाया गया था, उनकी वैधता अवधि 15 सितंबर तक बढ़ाई गई है। इसी तरह जिन कमर्चारियों को पास 1 से 29 फरवरी और 1 से 31 मार्च के बीच जारी किया गया, उन पासों की वैधता 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है।

परिवार संग यात्रा के लिए पास जारी

रेलवे अपने कमर्चारियों को परिवार संग यात्रा के लिए यात्रा पास जारी करता है। साथ ही छह माह के अंतराल पर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर (पीटीओ) जारी करता है। इसके तहत टिकट का चौथाई पैसा लेकर यात्रा की अनुमति दी जाती है। कोरोना की वजह से 25 मार्च से देशव्यापी राजकीय बंद लागू हो गया और ट्रेनों का परिचालन भी बंद कर दिया गया। दो माह तक ट्रेनों के न चलने से रेलकर्मियों को जारी पास और पीटीओ की अवधि समाप्त हो गई। इस पर रेल कर्मचारी यूनियनों ने वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की थी। रेल मंत्रालय ने मांग पूरी करते हुए, आदेश जारी कर रेलकर्मियों को जारी पास और पीटीओ की अवधि बढ़ा दी है।

यह भी पढ़ें: सुशांत के परिवार को दोहरा गम, घर में एक और मौत

यह भी पढ़ें: दिल्ली में अब कोरोना नर्सिंग होम, 5000 बेड होंगे उपलब्ध

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हेलो एप्पडेलीहंट या शेयरचैट इस्तेमाल करते हैं तो हमसे जुड़ें।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More