‘ऑरेंज जोन’ में जिला बसें नहीं चलेंगी : गृह मंत्रालय
विभिन्न गतिविधियों को नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय Ministry (एमएचए) द्वारा जोखिम रूपरेखा के आधार पर देश के जिलों में रेड (हॉटस्पॉट), ऑरेंज और ग्रीन जोन में विस्तारित लॉकडाउन अवधि में विभिन्न गतिविधियों को नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने के एक दिन बाद मंत्रालय Ministry ने अब इन जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
परिचालन को प्रतिबंधित किया
‘ऑरेंज जोन’ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में, Ministry ने जिले के बाहर और जिले के अंदर परिचालन को प्रतिबंधित किया है।
हालांकि टैक्सी और कैब को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ परिचालन की अनुमति Ministry ने दी है।
यह भी पढ़ें: घर लौटे मजदूरों का छलका दर्द, कहा – ‘अब दूसरे राज्यों में काम करने नहीं जाऊंगा’
चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग
मंत्रालय Ministry ने स्पष्टीकरण में कहा, “लोगों और वाहनों को जिले के बाहर उन्हीं गतिविधियों के लिए जाने की अनुमति है जिसके लिए मंजूरी मिली है। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग ही जा सकते हैं।”
हालांकि, यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके मूल्यांकन और प्राथमिकताओं के आधार पर, कम गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में काफी छूट
शुक्रवार को एमएचए द्वारा जारी दिशानिदेर्शो में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में काफी छूट दी गई। इसने अपने आदेश में कहा था, “कंटेन्मेंट जोन के भीतर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं है।”
नए दिशानिर्देशों के तहत, पूरे देश में सीमित संख्या में कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, चाहे जो भी क्षेत्र हो।
यह भी पढ़ें: दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के खाते में सरकार ने भेजे पैसे, आपको मिले?
सार्वजनिक स्थानों पर पूजा के लिए भीड़ जुटने पर प्रतिबंध
इनमें हवाई-रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से वाहन से राज्य के बाहर यात्रा, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक और प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थानों का संचालन, आतिथ्य सेवाओं, जिनमें होटल और रेस्तरां, बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे सिनेमा हॉल,मॉल, जिम, खेल परिसर आदि, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं और धार्मिक स्थानों/सार्वजनिक स्थानों पर पूजा के लिए भीड़ जुटने पर प्रतिबंध शामिल है।
हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से लोगों को बेहद जरूरी काम के लिए और Ministry की मंजूरी प्राप्त कामों के आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है।
[better-ads type=”banner” banner=”104009″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हेलो एप्प इस्तेमाल करते हैं तो हमसे जुड़ें।)