Lokshabha Election: अब चुनाव की कवरेज करने वाले पत्रकार डाल पाएंगे वोट, कैसे ?
Lokshabha Election: आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख जारी हो चुकी है. इसके साथ ही 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरूआत होने के साथ ही 1 जून तक को अंतिम चरण की वोटिंग की जाएगी. वहीं 4 जून को चुनाव को परिणाम सामने आ जाएगा. वहीं इन चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग खास तैयारियां कर रहा है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने पत्रकारों को लेकर बड़ा फैसला किया है. इसके तहत मतदान के दिन चुनावी कवरेज में लगे हुए पत्रकार भी अब वोटिंग में भाग ले सकेंगे. इसके लिए चुनाव आयोग ने पत्रकारों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दिए जाने का फैसला लिया है. अब पत्रकार डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के ऑप्शन का फायदा उठा पाएंगे.
चुनाव आयोग का क्या है फैसला ?
चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत मीडियाकर्मी और मेट्रो, रेलवे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी मतदान करने का मौका मिलेगा. पत्रकार और अन्य कर्मचारी लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलट का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं. सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने के लिए पहचान किए जाने वाले ‘आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं’ की श्रेणियों के बारे में जानकारी दी है.
विधानसभा चुनावों के दौरान से पत्रकारों और आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों ने मतदान के दिन डाक मतपत्रों का उपयोग किया था, जो लोकसभा चुनावों के लिए बढ़ाया गया है. डाक मतपत्रों के उपयोग के लिए पहचानी गई विभिन्न श्रेणियों में वे मीडियाकर्मी शामिल हैं जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए गए हैं ताकि वे मतदान के दिन की गतिविधियों को “कवर” कर सकें.
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पत्रकारों के लिए ECI का लिया फैसला
दिल्ली में निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत मीडियाकर्मी जो मतदान के दिन “कवरेज” करने के लिए आयोग से अधिकृत हैं, पोस्टल बैलट के माध्यम से वोट डाल सकते हैं और मतदान में शामिल हो सकते हैं. ईसी के प्रवक्ता ने कहा कि, ”ऐसे जर्नलिस्ट और कर्मचारी अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12डी प्राप्त कर सकते हैं जहां वे मतदाता के रूप में रजिस्टर हैं. वे संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं”