लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद वाराणसी के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के एजिलरशन की कोर्ट ने शुक्रवार को सात बदमाशों को जिला बदर का आदेश दिया है. जिला बदर की समय सीमा के दौरान यदि कोई बदमाश बनारस जिले में दिख गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
संयुक्ती पुलिस कमिश्नर ने मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर लालू यादव को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है. इसके खिलाफ हत्या् समेत दो दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं. इसके अलावा पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न मामलों के आरोपित रामनगर के इरफान कुरैशी को चार महीने के लिए जिला बदर किया है. मंडुवाडीह थाने में दर्ज लूट के दो मामलों के आरोपित भुल्लुनपुर निवासी अविनाश कुमार को छह माह के लिए और लहरतारा निवासी नवीन राजभर को तीन माह के लिए जिला बदर का आदेश दिया है. नवीन के खिलाफ सिगरा और मडुवाडीह थानों में दो मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा अन्य अपराधिक घटनाओं में भी इसका नाम प्रकाश में आया है.
मंडुवाडीह, आदमपुर, लालपुर-पांडेयपुर और रामनगर के बदमाशों पर कसा शिकंजा
उधर, 7 सीएलए सहित दो संगीन मामलों के आरोपित आदमपुर थाना क्षेत्र के गोलगड्डा निवासी विरजू और मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के शेरू यादव ऊर्फ लुक्खा को छह -छह माह के लिए जिला बदर किया है. शेरू के खिलाफ सिगरा और रोहनिया थानों में एक-एक और मंडुवाडीह थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं. इसके खिलाफ सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है. इसके अलावा हत्या , हत्याे के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट के आरोपित लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के प्रेमचंद्र नगर कालोनी निवासी विकास सिंह को छह माह के लिए जिला छोड़ने का आदेश दिया है. विकास के खिलाफ मुकदमे जैतपुरा थाने में दर्ज है. इन सभी बदमाशों के अपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया गया है. ताकि कोई अव्यववस्थाि न फैला सकें. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यपवस्था और निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिले के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खंगाली जा रही है. ऐसे में अभी और बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई सम्भव है.