LokSabha Elections 2024: आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान
लागू होगी अचार संहिता, जानें क्या होगा बदलाव ?
LokSabhaElections 2024: लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब चंदघंटों में खत्म होने वाला है. आज निर्वाचन आयोग दोपहर बाद 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करेगी. इसकी जानकारी चुनाव आयोग प्रेस कांफ्रेस के माध्यम से देने वाला है. इस पीसी के जरिए देश में होने वाले आम चुनावके शेड्यूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी. चुनाव आयोग ने शुक्रवार कोअपने एक्स अकाउंट के माध्यम से भी इस बारे में जानकारी दी थी.
वहीं अनुमान यह है कि, इस बार के लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में कराए जासकते हैं, वही चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी. इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक्स पोस्टमें कहा था कि ‘आमचुनाव 2024 और कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से शनिवार, 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. इसे ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइवस्ट्रीम किया जाएगा.
‘ क्या होती है आदर्श आचार संहिता?
देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, चुनाव आयोग की इन शर्तों को आचार संहिता कहा जाता है. सरकार, नेताओं और राजनीतिक दलों को इन नियमों का पालन करना होता है, जब तक लोकसभा या विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं.
कब लागू होती है आचार संहिता ?
चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचारसंहिता देश भर में लागू हो जाती है, देश में लोकसभा चुनाव हर पांच वर्षपर होते हैं. विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं. ऐसेमें चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित करते ही आचार संहिता लागू कर दी जातीहै.
कब खत्म होती है आचार संहिता ?
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आदर्शआचार संहिता लागू रहती है. चुनाव की तारीख घोषित होते ही देश भर में इसका अनुपालन होने लगता है, जो वोटों की गिनती होने तक चलता रहता है.
Also Read: LokSabha Elections 2024: कल इस समय होगा लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान
आचार संहिता के नियम –
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बादबहुत से कानून भी लागू हो जाते हैं, वही कोई राजनेता या राजनीतिक दल इनकी अवहेलना नहीं कर सकता है. किसी निश्चित नेता या राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं होगा, चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का उपयोग नहीं किया जाएगा, न ही सरकारी घोषणा, लोकार्पण या शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा, रैली करने से पहले किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थक को पुलिस से अनुमति लेनी होगी और धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे.