आईआरसीटीसी मामले में लालू, तेजस्वी को नए समन जारी

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीाई) ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ ‘इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन’ (आईआरसीटीसी) होटल के अनुबंध में कथित अनियमितताओं की जांच के मामले में नए समन जारी किए हैं।

जिसके बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया है

एजेंसी के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने मीडिया को बताया, “केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार और शुक्रवार को पूछताछ के लिए दोनों को समन भेजा है।” लालू और तेजस्वी इससे पहले जारी किए गए तीन समन पर पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया है।

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सात सितम्बर को भी समन भेजा था

लालू को 26 सितम्बर और तेजस्वी को तीन और चार अक्टूबर के लिए समन जारी किए गए, लेकिन दोनों ने दो हफ्ते का समय मांगा। सीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को 11 सितम्बर और 12 सितम्बर को पूछताछ करने के लिए सात सितम्बर को भी समन भेजा था।

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अनियमितता बरतने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था

सीबीआई ने पांच जुलाई को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ 2006 में रांची और पुरी में स्थित आईआरसीटीसी के होटलों को एक निजी कंपनी को आवंटित करने के मामले में अनियमितता बरतने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। आवंटन उस समय हुआ था, जब लालू 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे।

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बिहार में प्रमुख भूखंडों के बदले ठेके दिए गए थे

सीबीआई ने कहा कि विजय और विनय कोचर की स्वामित्व वाली सुजाता होटल्स कंपनी को रिश्वत के रूप में बिहार में प्रमुख भूखंडों के बदले ठेके दिए गए थे।

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स्वामत्वि वाली एक बेनामी कंपनी के जरिए किया गया

सीबीआई के मुताबिक, लालू ने गैर-कानूनी रूप से सुजाता होटल्स को लाभ पहुंचाया। सीबीआई ने आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। एजेंसी का दावा है कि रिश्वत का भुगतान राजद सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के स्वामत्वि वाली एक बेनामी कंपनी के जरिए किया गया।

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