Kolkata Rape Case: CJI ने ममता सरकार, पुलिस और अस्पताल पर उठाए सवाल, जानें …

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Kolkata rape Case: कोलकाता में डाक्टर संग हुई रेप और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और बंगाल पुलिस के साथ अस्पताल प्रशासन पर सीधे सवाल खड़े कर दिए. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की और मामले में देरी, लापरवाही और कवरअप पर जमकर फटकाई लगाई.

NTF के गठन का दिया आदेश…

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान NTF गठन का आदेश दिया. कोर्ट का कहना था कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए इसका गठन किया जाएगा. इसमें डॉक्टर शामिल होंगे, जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों से हमें अवगत कराएंगे.

कोर्ट ने सरकार से किए सवाल…

कोर्ट ने सरकार से पूछा प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों जॉइन कराया गया ? कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंतित हैं. पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाना चिंताजनक है. पीड़िता की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से हम बहुत चिंतित हैं. CJI ने कहा हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था. CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था ?

अस्पताल से किए सवाल…

CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सरकार और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई और CJI ने कहा कि जब हत्या की घटना हुई, उस समय पीड़िता के माता-पिता वहां मौजूद नहीं थे. ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए. फिर देर से क्यों हुई. अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था. अस्पताल के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे. परिजनों को शव देर में क्यों दिया. पूछा पहली FIR किसने और कब कराई.

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पुलिस को लेकर किए गए सवाल…

इतना ही नहीं कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि मामले में पहले FIR दर्ज नहीं की गई, उस समय पुलिस क्या कर रही थी. यह एक गंभीर अपराध है. अपराधियों को अस्पताल में घुसने दिया गया क्या ? CJI ने कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया.

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