कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा-हमको ईडी के सलाह की जरूरत नही
दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल के भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर फैसला किया सुरक्षित
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की भोजन और इन्सुलिन वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत इस पर फैसला 22 अप्रैल को सुनाएगी. वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं.
इस मामले से ED का कोई लेना देना नही-वकील
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि केजरीवाल की सेहत की जांच AIIMS के डॉक्टरों को करने दिया जाय. वहीं, केजरीवाल की वकील ने कहा कि हमको ED के सलाह की जरूरत नहीं है. इस मामले से ED का कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि केजरीवाल को तीन बार भोजन चेक करने के बाद दिया जाता है. इसके बाद उनको खाने दिया जाता है.
डाइट के बाहर का खाना केजरीवाल को क्यों
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ED को केजरीवाल के खाने की डिटेल किस प्राधिकरण के तहत दी गई है. किस अधिकार के तहत जेल प्रधिकरण ने केजरीवाल को डाइट के बाहर का खाना देने दिया. इस पर जेल प्राधिकरण ने कहा कि जब केजरीवाल जेल आए थे तब वह इंसुलिन ले रहे थे. लेकिन अब उन्होंने लेना बंद कर दिया है.
केजरीवाल डाइट फॉलो नहीं कर रहे
जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को घर के खाना खाने को लेकर कोई शर्त नहीं थी कि वह कुछ भी खाए. केजरीवाल डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं. हमे AIIMS से राय मिली है जिसके तहत उन्हें आम नहीं खाना चाहिए. जेल मैन्युअल के तहत कैदी को घर का बना खाना नहीं दिया जा सकता. जब तक कि अदालत की विशेष इजाजत न हो. हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार हो.
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क्या कहती है AIIMS रिपोर्ट
जेल प्राधिकरण ने कहा कि केजरीवाल को डाइट चार्ट प्लान फॉलो करना चाहिए.उन्हें इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है अगर इंसुलिन लेंगें तो शुगर लेवल में कमी होगी. वही, केजरीवाल के सेहत के बारे में AIIMS ने रिपोर्ट दी है कि है कि उन्हें केला, चीकू, आम आदि चीजों से परहेज करना चाहिए.