कर्नाटक : SC का फैसला, अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब लड़ सकेंगे चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के अयोग्य कांग्रेस-जेडीएस विधायकों की याचिका पर फैसला सुना दिया।
फैसले में अदालत ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष आर रमेश कुमार के फैसले को सही ठहराते हुए उसे बरकरार रखा है।
साथ ही अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की भी इजाजत दे दी है।
SC का आदेश-
दरअसल अदालत ने स्पीकर के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें 15वीं कर्नाटक विधानसभा के आखिर तक विधायकों को अयोग्य ठहराया था।
अदालत ने विधायकों को हाई कोर्ट गए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के तरीके की भी आलोचना की है।
इससे पहले जस्टिस एन वी रमना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की पीठ ने 25 अक्टूबर को इन अयोग्य विधायकों की ओर से दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कर्नाटक में भाजपा की सरकार-
दरअसल, इस साल जुलाई में अयोग्य विधायकों के इस्तीफे के बाद तत्कालीन स्पीकर के आर रमेश ने उन्हें विधानसभा के बाकी कार्यकाल के लिए सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया था।
इसके बाद कुमारस्वामी सदन में विश्वासमत हासिल नहीं कर पाए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
उसके भाजपा विधायक दल के नेता येदियुरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार बनी।
अयोग्य विधायक खुश-
अब विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली 17 विधानसभा सीट में से 15 पर उपचुनाव 5 दिसंबर को हैं।
जिसके लिए 18 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिले की प्रक्रिया है।
जाहिर है अदालत के ताजा फैसले से अयोग्य विधायक खुश हो गए हैं।
बी एस येदियुरप्पा ने इस फैसले का स्वागत किया है।
उपचुनाव में जीत का दावा किया है।
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