इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी

विवाद से विश्वास योजना की तारीख भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई

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नयी दिल्ली : कोरोना महामारी से जूझ रहे  टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न Income tax return फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया है। इसके अलावा विवाद से विश्वास योजना की तारीख भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है। Income tax return फाइल करने की तारीख बढ़ने का फायदा सभी को मिलेगा।

सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न Income tax return भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई 20 लाख करोड़ के पैकेज का आज विस्तार से ब्योरा देते हुए प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) के मोर्चे पर कई कदमों की घोषणा की। वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न Income tax return और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ा दी गई। Income tax return के लिए उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

MSME के लिए कई बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित आर्थिक पैकज का ब्यौरा रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग के लिये कई तरह की राहतों का एलान करने के साथ ही पिछले वित्त वर्ष के लिये इस आकलन वर्ष में भरी जाने वाली व्यक्तिगत आयकर रिटर्न Income tax return और अन्य रिटर्न दोनों के लिये अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक बढ़ी दी गई है।

6 बड़े ऐलान

विवाद से विश्वास योजना 31 दिसंबर तक
पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिये लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिये उन्हें अलग से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

टैक्स डिपार्टमेंट जल्द जारी करेगा रिफंड
वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ न्यासों, गैर- कारपोरेट कारोबारों, पेशेवरों, एलएलपी फर्मों, भागीदारी फर्मों सहित को उनका लंबित रिफंड जल्द लौटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार पांच लाख रुपये तक के 18,000 करोड़ रुपये तक रिफंड करदाताओ को कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को किया गया।

वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि TDS में 25 फीसदी भुगतान में छूट दी जाएगी। इसे 14 मई से ही लागू कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस कदम से टैक्सपेयर्स के पास ​अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा।

50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा

निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारा मानना है कि इससे 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी मिल सकेगी। इस छूट के नहीं मिलने से नॉन-सैलरीड इनकम पर लगने वाले टैक्स के जरिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपये देना पड़ता।’

इन्हें मिलेगी राहत

सरकार के इस कदम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल्स फीस, ब्याज, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज इनकम वाले लोगों को लाभ मिल सकेगा। TDS दरों में यह कटौती कल यानी 14 मई से लागू कर दी जाएगी और पू​रे वित्त वर्ष के लिए लागू रहेगी।

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