पुलिसभर्ती 2018 : हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा…

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बीते 18 और 19 जून को हुए पुलिस सिपाही भर्ती पेपर पर उठ रहे संदेहों को खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत एग्जाम को रद्द करने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगर एक जैसे पेपर किसी एग्जाम में दिए गये हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि पेपर लीक हो चुका है।

याची ने की थी ये मांग

जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पीएसी भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एक जैसा पेपर दूसरी पाली में वितरित करने से यह नही कह सकते कि पेपर लीक होगया था।

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जिसने ये याचिका दायर की थी उसके वकील का कहना था कि 18 जून को आयोजित लिखित परीक्षा की दोनों पालियों में एक ही पेपर बांट दिया गया। कई प्रश्न दोनों पालियों के पेपर में समान रूप से थे। तो इसका साफ़ मतलब यही है कि पेपर लीक हो चुका था।

इन्होने किया था याचिका का विरोध

इस याचिका का मुख्य स्थाई वकील वी सी त्रिपाठी व स्थाई वकील विक्रम बहादुर सिंह ने पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा सही ढंग से कराने के लिए पूरी सतर्कता बरती गयी थी। कई पेपर अलग अलग बनाए गये थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई ‎गड़बड़ी न हो। सरकार की तरफ से कहा गया था कि परीक्षा में कोई लीकेज होने की सूचना नही है।

इसके साथ ही याचिका दायर करने वाले ने पेपर लीक होने का किसी तरह का कोई सबूत भी नहीं दिया था। जिसके बाद एग्जाम को रद्द करने की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया है।

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