निठारी कांड: मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को सजा-ए-मौत

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नोएडा के चर्चित निठारी कांड के नौंवे मामले में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को दोषी करार देते हुए फांसी का सजा का ऐलान किया हैं। सीबीआई कोर्ट ने नौकरानी से रेप और हत्या का मामले में दोनों को धारा 302, धारा 376 और धारा 364 के तहत दोषी माना हैं।

विशेष अदालत से फैसला सुनाया जा चुका है

गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहे सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में पेश हुए। जहां कोर्ट ने दोनों पर फांसी की सजा का ऐलान किया। बता दें कि निठारी कांड में मोनिंद सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली 16 मुकदमे चल रहे हैं। 8 मामलों में विशेष अदालत से फैसला सुनाया जा चुका है।

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गौरतलब है 20 जून, 2005 को 8 साल की एक बच्ची नोएडा के निठारी इलाके से अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद से इस इलाके में लगातार बच्चे गायब होने लगे। एक साल तक लगातार बच्‍चों के गायब होने यह सिलसिला चलता रहा और करीब दर्जनभर बच्चे गायब हो गए। इसके बाद पुलिस ने बड़ा सर्च आॅपरेशन चलाया।

दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी

7 मई 2006 को 21 साल की एक और लड़की जब गायब हुई तो पुलिस को अहम सुराग उसके मोबाइल से मिला। मामले में पहली बार मोनिंदर सिंह पंधेर का नाम सामने आया। उल्लेखनीय है निठारी कांड के 6 मामलों में कोर्ट सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने कोली को एक लड़की के मर्डर केस में किडनैपिंग, रेप और सबूत मिटाने का दोषी पाया था। इससे पहले के भी 5 मामले में सीबीआई कोर्ट ने कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

(साभार- न्यूज 18)

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