दिल्ली सीएम केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट ने CBI को जारी किया नोटिस…

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दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. CBI ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ़्तार किया है. केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनके वकील सिंधवी ने कई सवाल खड़े किए है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर एफआईआर 2022 में दर्ज की गई थी लेकिन गिरफ्तारी 2024 में हो रही है. इससे पहले अप्रैल में समन देकर उनसे 9 घंटे पूंछताछ की गई थी. उसके बाद कुछ नहीं किया गया और अब सीधे गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तारी के लिए बनाया गया झूठा आधार- केजरीवाल

दिल्ली के सीएम ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने फर्जी आधार बनाया और उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें कोई तर्क नहीं दिया गया. इससे पहले केजरीवाल ने 26 जून को चुनौती दी थी. उन्हें तीन दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया था. केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि पहले से उपलब्ध सामग्री के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है जो कि अवैध है.

हम हिरासत से छोड़ने की मांग करते हैं-सिंधवी

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि हम दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल की गिरफ्तारी रद्द करने और उन्हें हिरासत से छोड़ने की मांग कर रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमानत याचिका दायर की है. इस पर वकील ने कहा कि अभी हमने याचिका दाखिल नहीं की है. इसके बाद कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा.

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद थे केजरीवाल, तभी CBI ने की गिरफ्तारी

बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे तभी CBI ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया. केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया और उन्हें तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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