हाईकोर्ट, निचली अदालतों में कामकाज 17 मई तक निलंबित
लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए देश तैयार
नई दिल्ली : High Court सहित लोअर कोर्ट अब 17 मई तक निलंबित रहेंगे। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है।
उत्तर प्रदेश की अदालतों से जुड़ी बड़ी खबर-
अगले आदेश तक उत्तर प्रदेश के सभी कोर्ट बंद की गई
इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर जिले की सभी अदालतें अनिश्चित काल के लिए बंद
हाईकोर्ट में इमरजेंसी केस की होगी स्पेशल बेंच में सुनवाई
जिलों में अगले आदेश तक कोई अदालत नहीं खुलेगी
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश
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सुपरविजन कमेटी की बैठक में निर्णय
ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट High Court ने अधीनस्थ अदालतों के साथ-साथ अपने कामकाज को 17 मई तक निलंबित रखने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल की अगुवाई में वीडियो लिंक के माध्यम से शनिवार को High Court की प्रशासनिक और जनरल सुपरविजन कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
4-17 मई के दौरान High Court और अधीनस्थ अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों को जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
अत्यावश्यक मुद्दों की सुनवाई जारी रहेगी
जबकि अत्यावश्यक मुद्दों की सुनवाई जारी रहेगी, मेंशनिंग लिंक अब सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक सभी कार्यदिवसों में सूचीबद्धता और सुनवाई के लिए उपलब्ध होगा।
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जिला अदालतों को भी आदेश
High Court प्रशासन ने कहा, “वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दिल्ली हाईकोर्ट अदालत परिसर के भीतर उन वकीलों के लिए स्थापित की गई है, जिनके पास अपने संबंधित आवास या कार्यालयों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा नहीं है। जिला अदालतों को भी इस तरह की सुविधा व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है।”
High Court सहित दिल्ली की सभी अदालतों ने 11,427 अत्यावश्यक मामलों को लॉकडाउन की घोषणा के बाद सुना है।
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