मदरसो में राष्ट्रगान को लेकर 4 सितंबर को सुनवाई
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि तिरंगा व राष्ट्रगान के सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं मानने वाले मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसी बीच इस मामले को लेकर बरेली के सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख 4 सितंबर नियत की है। राष्ट्रगान के मामले में पहली बार दोनो पक्षो की सुनवाई कोर्ट मे है ।
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राष्ट्रगान चलाये जाने के मामले में याचिका दायर
बरेली के एक अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में शहर काजी और जमात-ए-रजा मुस्तफा के अध्यक्ष मौलाना असजद रजा मियां पर राष्ट्रगान के अपमान में मुकदमा चलाए जाने की याचिका दायर की है।
राष्ट्रगीत नही गाये जाने के मामले को देशभक्ती के प्रमाण की नज़र से देखा जा रहा हैं यह दलील मदरसा बोर्ड की तरफ से रखी गई हैं तथा राष्ट्रगीत मे पाकिस्तान का जिक्र को लेकर भी दलील सामने रख सकते हैं ।
कोर्ट इस मामले 4 सितंबर को सुनवाई करेगी
सीजेएम कोर्ट की ओर से याचिका में कहा गया कि शहर कोतवाली पुलिस से मामले में जानकारी मांगी गई है। याचिका में कहा गया कि असजद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई चार सितंबर को रखी है।
मदरसो मे राष्ट्रगीत नही गाये जाने का मामला
बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जमात-ए-रजा मुस्तफा के अध्यक्ष और शहर काजी मौलाना असजद रजा खां ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाने का फरमान जारी किया था। इसके बाद कई मदरसों में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान नहीं गाया गया था।
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