रणवीर इलाहाबादिया केस में सुनवाई, कोर्ट ने यूट्यूबर को लगाई फटकार

Ranveer Allahabadia case: इंडियाज गॉट लेटेंट शो में एंट्री कर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादियां अपनी अभद्र टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में छाएं हुए है. बड़ी बात तो ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है. इस मामले से खुद को बचाने के खातिर रणवीर इलाहाबादिया ने याचिका दायर की थी, दायर की गई इस याचिका पर आज कोर्ट ने सुनवाई की है, इस सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी दलील पेश की है. हालांकि, कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी मामले में उनकी गिरफ्तारी से उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है.

यूट्यूबर इलाहाबादिया मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई

यूट्यूबर इलाहाबादियां मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की है. जहां कोर्ट ने अभद्रता से भरे रणवीर के बयान पर आपत्ति जताते हुए जमकर फटकार लगाई और कहा कि, तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है. ऐसे व्यक्ति की दलील हम सुने भी तो क्या सुंने, क्योंकि जिस तरह से किसी के माता-पिता को लेकर अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे हम तो क्या पूरा सामाज शर्मिंदा है.

हालांकि अपनी सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि, मामले की चल रही जांच-पड़ताल के बीच रणवीर बिना कोर्ट की इजाजत लिए बगैर इन दिनों भारत देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. जिस पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने उनके पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी दिया और कहा कि रणवीर के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज हुए एफआईआर को एस साथ जोड़ा जाए. बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमें में उनकी गिरफ्तारी से उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है.

जस्टिस सूर्यकांत ने रणवीर इलाहाबादिया को लगाई फटकार

वहीं इस मामले में वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने यूट्यूबर का बचाव करते हुए कहा कि, रणवीर इलाहाबादिया का मकसद किसी की गरिमा या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था. तो वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी नाराजगी जाहिर कर कहा कि, रणवीर क्या आपको कला के नाम पर आपत्तिजनक भाषा का लाइसेंस मिल गया है? जिसके चलते आपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है. जो काफी शर्म की बात हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा कि अश्लीलता और फूहड़ता के मानक क्या हैं. कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके वल्गर कमेंट के लिए कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है और ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें. पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कमेंट करें. कोर्ट की फटकार के बाद यूट्यूबर को गिरफ्तारी से सशर्त राहत मिली है. बता दें इलाहाबादिया और रैना के अलावा इस मामले में नामित यूट्यूब सेलिब्रिटी आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा भी शामिल हैं.

जानिए विवाद की कैसे हुई शुरूआत

रणवीर अल्लाहबादिया ने कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडिया के गॉट लेटेंट’ में माता-पिता पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ. जिसके बाद एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई होनी शुरू हो गई. जहं मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि इलाहाबादिया जांच एजेंसियों से संपर्क नहीं कर रहे हैं.

समन और आयोग की कार्रवाई

महाराष्ट्र साइबर सेल ने इलाहाबादिया को 24 फरवरी को उपस्थित होने का समन जारी किया. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी उन्हें दिल्ली कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजा, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए.

धमकियां और शिकायतें

इलाहाबादिया ने एजेंसियों को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने से नई सुनवाई तिथि की मांग की. इसके अतिरिक्त, मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शो के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों और अपमानजनक भाषा के उपयोग का आरोप लगाया गया.

सार्वजनिक माफी और शो को हटाना

विवाद के बाद अल्लाहबादिया और समय रैना ने अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी जारी की और कहा कि उन्हें जो कहा गया, वह नहीं कहना चाहिए था. रैना ने यह भी घोषणा की कि उन्होंने यूट्यूब शो के सभी एपिसोड हटा दिए हैं और जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे.

थाने में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उन्हें थाने में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया. कहा कि उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा. साथ ही वे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.

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