क्या आप भी हुए है Sextortion शिकार ? तो घबराएं नहीं अपनाएं ये रास्ता …….

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बीते कुछ दिन पहले रांची से पूर्व भाजपा विधायक सीपी सिंह सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए है, उनके नम्बर पर एक अंजान नम्बर से वीडियो कॉल आता है। कथित तौर पर वीडियो कॉल के दूसरी तरफ बैठी महिला उनसे अश्लील बातें करने लगती है। जिसके बाद विधायक सीपी ने तुरंत कॉल कट करके इस घटना की शिकायत पुलिस प्रशासन को दे दी, ऐसे संभावित है कि, यह कॉल सेक्सटॉर्शन के लिए ही किया गया होगा।

इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी सेक्सटॉर्शन गिरोह ने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया है। इसके चलते उन्हें भी एक अंजान नम्बर से वीडियो कॉल आता है, वे जैसे ही इस कॉल को रिसीव करते है तुरंत ही इस वीडियो कॉल पर पोर्न क्लिप चल जाता है। उन्होने ने आनन – फानन में इस वीडियो कॉल कर इस घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी ।

इन मामलो में मात्र सेलेब्स ही नहीं बल्कि आमजन को भी शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक सेक्सटॉर्शन का मामला सामने आया है, जहां इस स्कैम का शिकार होने की वजह से नाबालिग छात्र ने आत्महत्या कर ली। बताते है कि, छात्र को एक न्यूड वीडियो कॉल आती है। जिससे वो रिसीव करता है, इसी समय स्कैमर इस कॉल को रिकॉर्ड कर छात्र को ब्लैकमेल करते है और उससे भारी रकम की मांग करते है। इसके बाद जब स्कैमर को छात्र से पैसे नहीं मिलते है तो, वो ये रिकॉर्डिंग वीडियो छात्र के पिता को भेज देता है। जिसकी वजह से शर्मिंदा होकर छात्र ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली।

अब तक सामने आये सेक्सटॉर्शन के मामलों में से ये कुछ मामले थे जिनका हमने जिक्र किया है, ऐसे आए दिन मामले सामने आ रहे है। जिसकी वजह से कुछ लोग धोखाधडी का शिकार होते है तो, कुछ लोग शर्मिंदगी की वजह से मौत का शिकार होते है। ऐसे में सवाल ये है कि, आखिर से सेक्सटॉर्शन है क्या ? इससे कैसे बचा जा सकता है और कहां कर सकते है इसकी शिकायत …..

क्या होता है ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन ?

सेक्सटॉर्शन को लेकर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में बताए गए अर्थ के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए मजबूर करना, विशेष तौर पर यौन कार्य को लेकर उन्हे नग्न तस्वीरे दिखाना, उनके बारे में यौन जानकारी देना, यौन कार्य करके दिखाना या करने की धमकी देकर कराना सेक्सटॉर्शन कहलाता है। वही एफबीआई के अनुसार, सेक्सटॉर्शन एक तरह का अपराध है।अगर सीधी भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को उसका प्राइवेट कंटेंट वायरल करने की धमकी देता है और इसके बदले में कोई डिमांड रखता है तो इसे सेक्सटॉर्शन के अधीन माना जाता है। जैसे किसी के प्राइवेट टाइम के वीडियो या फोटो को किसी दूसरे को भेजने के नाम पर ब्लैकमेल करना भी सेक्सटॉर्शन ही है। ऐसे में आजकल इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं और उनके जरिए लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं।

इसको एक तरह से साइबर क्राइम के तौर पर भी माना गया है, जिसके जरिए वीडियो कॉल, फोन या वेबकैम के जरिए किसी की निजी गतिविधियों या तस्वीरों को रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा स्कैमर लोगों के निजी वीडियो और फोटो वाय़रल करने की धमकी देते है। ऐसा करके के वे लोगो से भारी रकम भी वसूलते है, इन दिनों सेक्सटॉर्शन के कई मामले सामने आ रहे है ।

सेक्सटॉर्शन से कैसे बचें ?

यदि आप सेक्सटॉर्शन का शिकार नहीं होना चाहते है तो आप किसी भी अनजान नम्बर से आ रहे वीडियो कॉल को पिक न करें। इसके साथ ही यदि आपको कोई लगातार आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कर रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इसके अलावा निजी तस्वीरें और वीडियो को साझा करने से बचे और हो सके तो फोन में रखने से भी बचें। वही फोन और पीसी को भी लॉक करके रखे ताकि कोई भी आपका सिस्टम और फोन हैक न कर सके। इसके लिए आप किसी भी ऐप को डाउनलोड और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें ।

सेक्सटॉर्शन के जरिए कैसे होती है धोखाधड़ी ?

सेक्सटॉर्शन के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को लेकर जानकारी देते हुए साइबर एक्सपर्ट शुभम अजीत सिंह बताते हैं कि, ‘अपराधी लोगों को फंसाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे तकनीकी उपकरणों को हैक कर सकते हैं या आपकी निजी तस्वीरों या वीडियो को पाकर भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसा लोगों के साथ सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है।’

कैसे दर्ज कराए शिकायत ?

– आईपीसी की धारा 383, 384 और 385 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं. धारा 383 में ‘एक्सटॉर्शन’ की परिभाषा बताती है. इसके मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को डरा-धमकाकर उससे जबरन वसूली करना या ऐसी कोशिश करना एक्सटॉर्शन कहलाएगा.

– धारा 384 और 385 में इसके लिए सजा है. धारा 384 के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी से एक्सटॉर्शन करता है तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है. इसी तरह धारा 385 के तहत, अगर कोई किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्शन न देने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

– इसके अलावा ब्लैकमेलर के खिलाफ मानहानि (धारा 499, 500) और आपराधिक धमकी (धारा 503, 506, 507) के तहत भी मामला दर्ज करवाया जा सकता है. इसके तहत दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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ऑनलाइन ऐसे कर सकते है शिकायत

– साइबर क्राइम की शिकायतों को दर्ज करने के मकसद से गृह मंत्रालय ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. ये वेबसाइट cybercrime.gov.in है.

– वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ‘File a complaint’ वाले टैब पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नया पेज ओपन होगा. इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जिसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़ जाएं.

– अगर आपकी शिकायत महिला या बच्चों से जुड़े अपराध की है तो ‘Report Cyber Crime Related to Women/Child’ वाले टैब पर क्लिक करें. अगर दूसरे अपराध से जुड़ी है तो ‘REPORT CYBER CRIME’ वाले टैब पर क्लिक करें.

– इसके बाद Login करने का ऑप्शन आएगा. अगर पहली बार शिकायत कर रहे हैं तो New User पर क्लिक कर अकाउंट बनाएं और फिर शिकायत करें. शिकायत करने के लिए आपको सबूत भी देने होंगे.

 

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