जीएसटी : अनाज और दूध पर टैक्स नहीं, एसी-फ्रिज, बिजली सस्ती होगी
श्रीनगर में गुरुवार को शुरू हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स रेट घटाने का फैसला लिया गया। गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत अधिकतर वस्तुओं की टैक्स दरों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बन गई है। नए टैक्स सिस्टम के तहत कई जरूरी चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं। अनाज और दूध को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। प्रोसेस्ड फूड भी सस्ते हो जाएंगे। एसी-फ्रिज भी सस्ता होगा। कोयले पर 11.69 की जगह अब 5 % टैक्स लगेगा। माना जा रहा है कि इससे बिजली सस्ती होगी।
मिठाई, खाद्य तेल, चीनी, चायपत्ती, कॉफी और कोयले को 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है। हेयर आइल, टूथपेस्ट और साबुन पर 18 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। अभी इन पर 28 फीसदी टैक्स लगता है। कोयले और मसालों पर भी 5% टैक्स लगेगा। एंटरटेनमेंट, होटल और रेस्त्रां में खाने पर 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा।
छोटी कारों पर 28 फीसदी टैक्स के अलावा सेस लगाया जाएगा। लग्जरी कारों पर टैक्स के अलावा 15% सेस जोड़ा जाएगा। एसी और फ्रिज को भी 28 फीसदी टैक्स दायरे में रखा गया है। हालांकि अभी इन पर अभी 30-31 फीसदी टैक्स लगता है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने गुरुवार को 1,211 वस्तुओं पर करों की दर पर फैसला कर लिया। इनमें से ज्यादातर वस्तुओं पर 18 फीसदी की दर लगाई गई है। हालांकि सोना और बीड़ी पर करों की दर को लेकर एकराय नहीं बन पाई और चर्चा जारी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की पहले दिन की बैठक के बाद बताया, “आज किसी भी सामान पर कर को बढ़ाया नहीं गया। बल्कि कई वस्तुओं पर इससे पहले लगने वाली दरों में कटौती की गई है।”
राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि करीब 81 फीसदी वस्तुओं पर 18 फीसदी या उससे कम कर रखी गई है। केवल 19 फीसदी वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 फीसदी की दर लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि केवल छह श्रेणियों की वस्तुओं पर कर की दर का फैसला होना बाकी है, जिनमें सोना, बीड़ी और कार शामिल है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अनाज सहित खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें छूट वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में दूध को रखने का भी प्रस्ताव है।
हालांकि डिब्बाबंद या ब्रांडेड खाद्य पदार्थो के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जेटली ने कहा कि शेष वस्तुओं पर कर की दरें परिषद की शुक्रवार की बैठक में तय की जाएंगी। वर्तमान में 400 वस्तुओं को कर से छूट दी गई है।
हेयर आॅयल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी चीजों पर जीएसटी में 18 फीसदी कर लगेगा, जबकि फिलहाल इन पर 28 फीसदी कर लगाया जाता है। वहीं, चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल और कोयले पर 5 फीसदी कर लगेगा।
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