पराली पर फिर सख्त हुई सरकार, दोगुना किया जुर्माना

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना की राशि दोगुनी कर दी है. नए फैसले के मुताबिक, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा. इससे पहले कोर्ट ने सरकार को पराली जलाने के लिए कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी.

केंद्र सरकार का सख्त एक्शन

बता दें कि अब केंद्र सरकार ने पराली जलाने के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए जुर्माने की राशि को डबल कर दिया है. नए नियम के अनुसार, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा.

दिल्ली की आबोहवा में घुला जहर

गौरतलब है कि, हर बार सर्दी शुरू होते ही, दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की चिंता कुछ ज्यादा ही गहरा जाती है, क्योंकि यह इलाका प्रदूषण के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है. लोगों के निजी वाहनों से उड़ने वाले धुएं के इतर हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली भी प्रदूषण को विकराल बना देती है, जिससे यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक असर तो पड़ता ही है, उनका जीना भी दूभर हो जाता है.

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दिल्ली की AQI बेहद ख़राब…

सर्दियों के आते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा दिल्लीवासियों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं. कई दिनों से यहां पर औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है. गुरुवार को भी दिल्ली का औसत एक्यूआई 362 दर्ज किया गया. सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह 5:15 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 362 दर्ज किया गया, जो कि बेहद की खराब श्रेणी में आता है.

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इन कानून के तहत किया गया बदलाव…

बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा यह नियम राष्ट्रीय राजधानी और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के चलते बदले गए है. सरकार ने अधिनियम की धारा 25 की उप धारा ( 2 ) के खंड ( h ) का हवाला देते हुए नियमों में संशोधित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2024 पारित किया है.

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