तोहफा ….अब सेरोगेट मां को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश

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केंद्रीय सरकार ने सरोगेसी से मां बनने पर सरकारी महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव भी देने का निर्णय लिया है. इसके लिए सरकार ने 40 वर्ष पुराने कानून को बदलकर ऐसी स्थिति में 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है. इसके साथ ही पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा. कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) में बदले गए नियमों की सूचना जारी करते हुए, इस बदलाव की जानकारी दी है. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में कहा गया है कि, सरोगेसी के मामले में दो से कम बच्चों वाली कमीशनिंग मां या सरोगेट मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यदि दंपती सरकारी कर्मचारी हैं.

सेरोगेसी मां के लिए अब तक नहीं था कोई नियम

आपको बता दें कि, अब तक सरोगेसी मदर्स के लिए फिलहाल कोई अवकाश का नियम नहीं था. लेकिन नए नियम लागू होने के साथ ही अब सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली सरकारी कर्मचारी महिला को 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, वहीं जो पुरूष सरकारी कर्मचारी है और उनके दो या दो से कम जीवित बच्चे हैं तो, उन्हें पत्नी की डिलीवरी के दौरान 6 महीने की अवधि के अंदर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा.

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बच्चे की देखभाल करने का अवकाश मिलेगा

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (संशोधन) अधिनियम, 2024 के अनुसार, दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को बाल देखभाल अवकाश मिल सकता है. कार्मिक मंत्रालय ने संशोधित नियमों में कहा कि, “सरोगेट मां” वह महिला है जो, कमीशनिंग मां से बच्चे को जन्म देती है और “कमीशनिंग पिता” वह पिता है जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म देना चाहता है.

 

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