ढाई साल की मासूम का दुष्कर्म और हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत, कोर्ट ने 30 दिन में सुनाया फैसला
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जिला अदालत की पॉक्सो कोर्ट ने ढाई साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या केस में रिश्ते के चाचा को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आज ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।
इसके अलावा कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केस की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह पेश किए। अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने सिर्फ 20 दिन की सुनवाई में अभियुक्त को दोषी पाया।
ऐसा है पूरा मामला-
मामला 19 अक्तूबर 2020 का है। जिले के कविनगर थाने में पीड़ित पिता ने सूचना दी थी कि उसकी ढाई साल की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई थी।
परिजनों के शक पर पुलिस ने पीड़ित के जिगरी दोस्त चंदन पांडेय को उसी रात हिरासत में लेकर पूछताछ की।
लेकिन वह बच्ची के बारे में जानकारी न होने की बात कहते हुए गुमराह करता रहा।
दूसरे दिन दोपहर में कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के किनारे झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ था।
इसके बाद पुलिस की सख्ती पर चंदन ने जुर्म कबूल कर लिया था।
परिजनों की तहरीर पर हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था, तभी से वह डासना जेल में बंद है।
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