मानव दूध की बिक्री पर FSSAI सख्त, दिए ये निर्देश …

0

मानव दूध की बिक्री पर सख्ती बरतते हुए एक्ट 2006 के तहत देश के फूड रेगुलेटर – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति देने से मना कर दिया है. इसको लेकर FSSAI ने भी कहा है कि, अगर कोई इंसानी दूध और उसके उत्पादों का कारोबार कर रहा है, तो उसे तुरंत यह करना चाहिए नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

FSSAI ने बीते 24 मई को इस बारे में निर्देश जारी किए थे. इसके तहत सरकारी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि, इस मामले में सख्ती से काम लें. FSSAI ने कहा है कि, ‘राज्य और केंद्रीय लाइसेंसिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ‘मां के दूध/मानव दूध’ की प्रोसेसिंग या बिक्री में शामिल फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) को न तो रजिस्टर्ड करें, न ही उसे लाइसेंस दें’

नवजात शिशुओं को दूध देना

राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति मानव दूध देता है, तो उसका इस्तेमाल कारोबार के लिए नहीं किया जाना चाहिए. नवजात शिशुओं को दूध देना ही उसका मूल उपयोग होना चाहिए. क्योंकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मां के दूध की बहुत जरूरत होती है. व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र यह कार्य करना चाहिए.

Also Read: पुलिस की बड़ी सफलता ! सहारनपुर से साउथ अफ्रीका के कुख्यात गुप्ता ब्रदर्स गिरफ्तार

Everest और MDH को दी थी क्लीन चिट

21 मई को FSSAI ने घोषणा की थी कि, MDH और Everest मसालों में एथिलीन ऑक्साइड का कोई निशान नहीं मिला. हांगकांग और सिंगापुर ने इन दो ब्रांडों के मसालों को बैन कर दिया क्योंकि उनमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था. लेकिन 28 मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण करने के बाद FSSAI ने इन मसालों में कोई कमी नहीं पाई थी.

 

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More